अब से आप अपने भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा की गई रकम और इससे जुड़ी सारी जानकारियां ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ सदस्यों को ई-पासबुक मुहैया कराने के लिए मेंबर पोर्टल तैयार किया है। ई-पासबुक में आपका पीएफ खाता खुलने से लेकर आखिरी वित्त वर्ष तक माह-दर-माह हुए ट्रांजैक्शन का ब्यौरा होगा। इसके लिए ईपीएफ सदस्य को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर कुछ जरूरी जानकारियों के साथ अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकृत सदस्य स्टैब्लिशमेंट कोड, इंघ्लाई नंबर और पीएफ स्लिप में दर्ज नाम इंटर करके ई-पासबुक हासिल कर सकते हैं।
ईपीएफओ की ओर से सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ई-पासबुक में जमा कराए गए कर्मचारी के हिस्से की राशि, नियोक्ता के हिस्से की राशि और पेंशन फंड में जमा कराई गई राशि का ब्योरा उपलब्ध होगा। ई-पासबुक पीडीएफ फाइल के रूप में ईपीएफओ वेबसाइट के मेंबर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ई-पासबुक सिर्फ सक्रिय सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगी। ऐसे सदस्य जिनके पीएफ खाते का निस्तारण हो चुका है या जिनका खाता निष्क्रिय है, उन्हें ई-पासबुक की सुविधा नहीं दी जाएगी। ई-पासबुक के लिए यह जरूरी है कि नियोक्ता बैंक स्टेटमेंट व ईसीआर के साथ चालान डाटा जमा कराए।
अगर कोई कर्मचारी मेंबर पोर्टल के जरिए अपनी पासबुक हासिल नहीं कर पाता है तो वह पासबुक के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करा सकता है। अगर सिस्टम में कर्मचारी के बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध है तो उसे ई-पासबुक उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे पहले ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्यों को बैंक की तर्ज पर पासबुक मुहैया कराने की योजना बनाई थी लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह योजना रद्द कर दी गई। इसके साथ ही, ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों के खातों को पोर्टेबल बनाने की दिशा मे काम कर रहा है। इससे कर्मचारियों को कई पीएफ खातों को मेंटेन करने या स्थानांतरित कराने की दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा।
ईपीएफओ की ओर से सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ई-पासबुक में जमा कराए गए कर्मचारी के हिस्से की राशि, नियोक्ता के हिस्से की राशि और पेंशन फंड में जमा कराई गई राशि का ब्योरा उपलब्ध होगा। ई-पासबुक पीडीएफ फाइल के रूप में ईपीएफओ वेबसाइट के मेंबर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ई-पासबुक सिर्फ सक्रिय सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगी। ऐसे सदस्य जिनके पीएफ खाते का निस्तारण हो चुका है या जिनका खाता निष्क्रिय है, उन्हें ई-पासबुक की सुविधा नहीं दी जाएगी। ई-पासबुक के लिए यह जरूरी है कि नियोक्ता बैंक स्टेटमेंट व ईसीआर के साथ चालान डाटा जमा कराए।
अगर कोई कर्मचारी मेंबर पोर्टल के जरिए अपनी पासबुक हासिल नहीं कर पाता है तो वह पासबुक के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करा सकता है। अगर सिस्टम में कर्मचारी के बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध है तो उसे ई-पासबुक उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे पहले ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्यों को बैंक की तर्ज पर पासबुक मुहैया कराने की योजना बनाई थी लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह योजना रद्द कर दी गई। इसके साथ ही, ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों के खातों को पोर्टेबल बनाने की दिशा मे काम कर रहा है। इससे कर्मचारियों को कई पीएफ खातों को मेंटेन करने या स्थानांतरित कराने की दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा।
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